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छत्तीसगढ़: हाईकोर्ट ने खारिज की कोरबा की पूर्व कलेक्टर रानू साहू के रिश्तेदारों की सभी याचिकाएं, मनी लांड्रिंग केस में ईडी ने अटैच की है करोड़ों की संपत्ति
- Super Admin
- 23 Apr, 2026
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कोरबा की पूर्व कलेक्टर IAS रानू साहू के रिश्तेदारों की करोड़ों की संपत्ति अटैच किए जाने के खिलाफ पेश सभी याचिका को खारिज कर दिया है। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा एवं जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डीबी में सुनवाई हुई।
बता दें कि कोल लेवी वसूली व मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने रानू साहू के रिश्तेदार तुषार साहू, रानू साहू, कजिन पंकज कुमार साहू, पीयूष कुमार साहू, रानू साहू के भाई पूनम साहू, रानू साहू की बहन, अरुण कुमार साहू रानू साहू के पिता और लक्ष्मी साहू रानू साहू की मां, सहलिनी साहू पीयूष कुमार साहू की पत्नी और रेवती साहू रानू साहू की आंटी की सम्पत्ति अटैच किया है। इस कार्रवाई के खिलाफ सभी ने अलग-अलग याचिका पेश की थी। याचिका में कहा गया है कि ईडी ने रानू साहू के कोरबा कलेक्टर रहने से पूर्व में खरीदी गई संपत्ति को अटैच किया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल से अपील खारिज किया गया है, जो गलत है। इसके अलावा एफआईआर में उनका नाम नहीं है। अटैच प्रॉपर्टी को मुक्त कराने की मांग की गई।
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